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बिल नहीं, सीधा पैसा, पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस सिस्टम में बड़ा बदलाव

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Posted On:Friday, April 24, 2026

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) प्राप्त करने के लिए अस्पतालों के बिल या जटिल कागजी दस्तावेजों की चिंता नहीं करनी होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, यह भत्ता अब सीधे पेंशनर के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमैटिक हुई व्यवस्था

16 अप्रैल 2026 को जारी आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, FMA का भुगतान अब पूरी तरह ऑटोमैटिक कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार काम करेगी:
  • ऑटो-क्रेडिट: सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पैसा ट्रांसफर करेगा।
  • तिमाही भुगतान: यह राशि हर तीन महीने (एक क्वार्टर) के अंतराल पर नियमित रूप से खाते में भेजी जाएगी।
  • CPAO की भूमिका: सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस पहले पात्रता की जांच करेगा और फिर बैंक को भुगतान के लिए अधिकृत करेगा।

लाइफ सर्टिफिकेट और अन्य विकल्प

इस सुविधा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। यदि कोई पेंशनर FMA के बजाय CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) की ओपीडी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे यह विकल्प चुनने की भी आजादी दी गई है। इसके अलावा, पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार के पात्र सदस्य भी डेथ सर्टिफिकेट जमा कर इस सुविधा को जारी रख सकते हैं।
यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो लंबी कागजी प्रक्रियाओं और बैंकों के चक्कर काटने में असमर्थ थे। सरकार का लक्ष्य न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के तहत पेंशनर्स के जीवन को सुगम बनाना है।


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