ताजा खबर
ITR Filing Alert टैक्स भरने में चालाकी पड़ेगी भारी! सरकार वसूलेगी दोगुना पैसा, तुरंत जान लें ये नियम   ||    भारत से लेकर जापान तक दुनिया में जंग के बीच इन 20 देशों ने बढ़ाया अपना रक्षा खर्च   ||    ट्रंप की जिस प्रेस डिनर पार्टी में चली अंधाधुंध गोलियां वहां पूरी नहीं थी सुरक्षा, अमेरिका में ही उठ...   ||    रेयर अर्थ मैटेरियल का नया ग्लोबल हब बना मलेशिया पेंटागन के साथ $1 बिलियन की डील, चीन के एकाधिकार को ...   ||    LSG vs KKR सुपर ओवर में कोलकाता की जीत, रिंकू सिंह ने अकेले पलटा मैच, लखनऊ की लगातार 5वीं हार   ||    IPL 2026 KKR के साथ हुई बेईमानी? बल्लेबाज के शरीर पर लगी गेंद, तो दिया गया रन आउट, इस नियम ने चौंकाय...   ||    आत्मनिर्भरता की मिसाल होशियारपुर में सरपंच खुद बनते हैं 'गेटमैन', गांव की सुरक्षा के लिए ट्रेन को दि...   ||    दिल्ली बनाम नई दिल्ली: क्या वाकई दोनों एक ही हैं? जानें क्षेत्रफल, इतिहास और प्रशासन का असली अंतर   ||    एक दिन’ इवेंट में आमिर खान का दिल से बयान: “साई पल्लवी आज देश की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस”   ||    ‘गोलमाल 5’ की धमाकेदार वापसी: ऊटी में शुरू हुई मस्ती, इस बार सवारी भी बड़ी और सरप्राइज भी!   ||   

ITR Filing Alert टैक्स भरने में चालाकी पड़ेगी भारी! सरकार वसूलेगी दोगुना पैसा, तुरंत जान लें ये नियम

Photo Source :

Posted On:Monday, April 27, 2026

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए अब सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आयकर विभाग ने कर चोरी और गलत जानकारी देने वालों पर लगाम कसने के लिए पेनाल्टी के नियमों को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत, यदि कोई करदाता अपनी आय को कम रिपोर्ट (Under-reporting) करता है, तो उसे टैक्स राशि का 50 फीसदी जुर्माना देना होगा। वहीं, यदि यह पाया गया कि जानकारी जानबूझकर छिपाई गई है या गलत प्रविष्टियाँ (Misreporting) की गई हैं, तो यह जुर्माना बढ़कर 200 फीसदी तक पहुँच सकता है।
विभाग ने केवल आय छिपाने पर ही नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक देरी पर भी शिकंजा कसा है। निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस अनिवार्य कर दी गई है, हालांकि छोटे करदाताओं (5 लाख तक की आय) के लिए इसे 1,000 रुपये तक सीमित रखा गया है। इसके अलावा, टीडीएस (TDS) स्टेटमेंट में देरी करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों पर 200 रुपये प्रतिदिन का शुल्क लगाया जाएगा। अघोषित आय (Undisclosed Income) पकड़े जाने की स्थिति में विभाग परिस्थितियों के आधार पर 10% से 60% तक का जुर्माना वसूलने का अधिकार रखता है।
विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और डिजिटल एसेट्स में निवेश करने वाले वर्ग के लिए विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जटिलता के कारण रिपोर्टिंग में होने वाली मामूली चूक भी भारी आर्थिक दंड का कारण बन सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि करदाताओं को अपने सभी निवेशों और विदेशी संपत्तियों का पूरा विवरण पारदर्शी तरीके से देना होगा। हालांकि, नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि करदाता अपनी गलती के पीछे कोई 'उचित कारण' पेश करने में सफल रहता है, तो उसे जुर्माने से राहत दी जा सकती है।


भागलपुर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. bhagalpurvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.